अपना आधार अपडेट करें

क्‍या आपने हाल ही में अपना नाम या मोबाइल नंबर बदला है? क्या आपका बच्चा 5 या 15 साल का हो गया है? आप निकटतम नामांकन/अपडेट केंद्र में अपने आधार विवरण (जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक्स )को सही/अपडेट कर सकते हैं।

स्थिति की जांच करें

यूआरएन ( अपडेट रिक्वेस्ट नंबर) का उपयोग करके अपने पते की अद्यतन स्थिति की जाँच करें। आप एसआरएन (सेवा अनुरोध संख्या) का उपयोग करके अनुरोधित पते के वैधीकरण पत्र की स्थिति जांच सकते हैं

अपने 'आधार' में पता अद्यतन करें

क्या आप नए शहर में चले गए हैं? या हाल ही में अपना पता बदल दिया है? अपने आधार में अपना नया पता अपडेट करना न भूलें। यदि आपके पास वैध पते का प्रमाण है या आपको पते का वैधीकरण पत्र मिला है (जिनके पास पते का वैध प्रमाण नहीं है), तो आप अपना पता अपडेट कर सकते हैं

आधार अपडेट पूर्व-विवरण

आप अपने आधार में किए गए अद्यतनों का विवरण देख सकते हैं।

आधार नामांकन और अद्यतन शुल्क

यह आधार नामांकन और अद्यतन शुल्क के लिए है ।

नामांकन और अद्यतन प्रपत्र

यह नामांकन और अद्यतन प्रपत्रों के लिए है ।

आधार नामांकन और अद्यतन के लिए सहायक दस्तावेज़ की सूची

यह आधार नामांकन और अद्यतन के लिए सहायक दस्तावेजों की सूची के लिए है ।

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संदर्भ

आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न

आप किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।
आधार नामांकन केंद्र का पता भुवन पोर्टल पर जाकर लगाया जा सकता है: https://bhuvan-app3.nrsc.gov.in/aadhaar/

हां, एक बार आपका आधार बन जाने के बाद, ई-आधार को ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।

यह केवल जनसांख्यिकीय अद्यतन के लिए पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण और रिश्ते के प्रमाण दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार्य है।

हां, निवासी विदेशी नागरिकों के लिए एचओएफ आधारित पते के अद्यतन के तहत आवेदक (माता, पिता, पति/पत्नी, वार्ड/बच्चा, कानूनी अभिभावक, भाई-बहन) के साथ संबंध के लिए पते को अद्यतन किया जा सकता है।

यदि आधार धारक की आयु 18 वर्ष से कम है तो एचओएफ आधारित पता अद्यतन के लिए माता, पिता और कानूनी अभिभावक का संबंध लागू होगा।

हां, विदेशी नागरिक निर्धारित आधार नामांकन केंद्र पर वैध सहायक दस्तावेजों के साथ आधार में अपनी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट कर सकते हैं।
वैध सहायक दस्तावेज़ों की सूची यहां उपलब्ध है - सहायक दस्तावेज़ की सूची

नहीं, आप आधार में जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक्स विवरण के अपडेट के लिए किसी भी आधार नामांकन/अद्यतन केंद्र पर जा सकते हैं। हालाँकि आप अपने आधार में अपना पता या दस्तावेज़ (पीओआई और पीओए) ऑनलाइन मोड के माध्यम से भी अपडेट कर सकते हैं।

आपको लिंग अद्यतन के लिए नामांकन केंद्र पर नामांकन करके एक बार लिंग अद्यतन करने की अनुमति है जिसके लिए किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है।

यदि आपको लिंग में और अपडेट की आवश्यकता है तो कृपया मेडिकल प्रमाणपत्र या ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड जमा करके किसी भी नामांकन केंद्र पर लिंग अपडेट के लिए नामांकन करें।

1. एक बार जब आपका अनुरोध सीमा से अधिक होने पर अस्वीकार कर दिया जाता है, तो कृपया 1947 पर कॉल करें या help@uidai.net.in पर मेल करें और ईआईडी नंबर प्रदान करके क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से लिंग अद्यतन के अपवाद प्रसंस्करण के लिए अनुरोध करें।
2. कृपया मेल भेजते समय मेडिकल सर्टिफिकेट/ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड के साथ नवीनतम नामांकन की ईआईडी स्लिप जैसे सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करें।
3. विस्तृत प्रक्रिया यहां उपलब्ध है - लिंग अद्यतन करने की प्रक्रिया

वैध सहायक दस्तावेजों की सूची यहां उपलब्ध है - सहायक दस्तावेजों की सूची

दस्तावेजों की राष्ट्रीय मान्य सूची के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें। . इस सूची में 18 पहचान प्रमाण पत्र (पीओआई), 35 पता प्रमाण पत्र (पीओए, 9 सम्बन्ध प्रमाण पत्र (पीओआर) तथा 9 जन्म तिथि प्रमाण पत्र शामिल हैं।

आपको सहायक दस्तासवेजों सूची के लिए कृपया यहाँ पर उपलब्ध दस्तावेजों की सूची के अनुसार कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करके दो बार नाम अपडेट करने की अनुमति है।
यदि आपको नाम में और अपडेट की आवश्यकता है तो आपको नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना की आवश्यकता होगी और निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
1. फोटोग्राफ (प्रथम/पूर्ण नाम परिवर्तन के लिए)/तलाक डिक्री/दत्तक ग्रहण प्रमाणपत्र/विवाह प्रमाणपत्र के साथ पुराने नाम के किसी भी सहायक पीओआई दस्तावेज़ के साथ 'नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना' के साथ निकटतम केंद्र में नामांकन करें।
2. एक बार जब आपका अनुरोध सीमा से अधिक होने पर अस्वीकार कर दिया जाता है, तो कृपया 1947 पर कॉल करें या help@uidai.net.in पर मेल करें और ईआईडी नंबर प्रदान करके क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से नाम अपडेट की अपवाद प्रक्रिया के लिए अनुरोध करें।
3. मेल भेजते समय कृपया सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करें जैसे कि नवीनतम नामांकन की ईआईडी पर्ची, नाम परिवर्तन की गजट अधिसूचना, साथ ही फोटो के साथ पुराने नाम का कोई भी सहायक पीओआई दस्तावेज (पहले / पूरे नाम परिवर्तन के लिए) / तलाक का फरमान / गोद लेने का प्रमाण पत्र / विवाह प्रमाण पत्र।
4. विस्तृत प्रक्रिया यहां उपलब्ध है - यहाँ क्लिक करें

नहीं, अपडेट के बाद आपका आधार नंबर हमेशा वही रहेगा।

हां, आप आधार में अपना बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट/आईरिस/फोटोग्राफ) अपडेट कर सकते हैं। बायोमेट्रिक्स अपडेट के लिए, आपको निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा।

आधार में जनसांख्यिकीय विवरण अपडेट करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची यहां उपलब्ध है: कृपया यहाँ क्लिक करें
दस्तावेजों की सूची नामांकन केंद्र पर भी प्रदर्शित की जाती है।

हां, आपको आधार नामांकन केंद्र पर अद्यतनीकरण के लिए मूल दस्तावेज लाने होंगे। कृपया ऑपरेटर द्वारा स्कैन किए जाने के बाद मूल दस्तावेज़ एकत्र करना सुनिश्चित करें।

जानकारी जमा करना आधार डेटा के अपडेट की गारंटी नहीं देता है। सबमिट किए गए अपडेट अनुरोध यूआईडीएआई द्वारा सत्यापन और सत्यापन के अधीन हैं और सत्यापन के बाद केवल अपडेट अनुरोध संसाधित (स्वीकृत/अस्वीकृत) किया जाता है।

आम तौर पर 90% अद्यतन अनुरोध 30 दिनों के भीतर पूरा हो जाता है।

अद्यतन सेवाओं के लिए लागू शुल्क नामांकन केंद्र और जारी पावती पर्ची के नीचे प्रदर्शित किया जाता है।

आधार की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिसे एक मोबाइल नंबर से जोड़ा जा सकता है। हालाँकि यह सलाह दी जाती है कि अपने स्वयं के मोबाइल नंबर या मोबाइल नंबर को केवल अपने आधार से लिंक करें क्योंकि इसका उपयोग विभिन्न ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण सेवाओं के लिए किया जाता है

हां, कोई भी भारत में कहीं से भी आधार के लिए नामांकन कर सकता है। आपको बस वैध पहचान प्रमाण और पते का प्रमाण चाहिए। स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची यहां देखें - पीओए और पीओआई के लिए वैध दस्तावेज़ सूची

आप किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जाकर या डाकिये के माध्यम से आधार में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, जिसके लिए किसी दस्तावेज़ या पुराने मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं है।
ऑनलाइन मोड के माध्यम से मोबाइल अपडेट की अनुमति नहीं है।

नाम, पता, जन्मतिथि और लिंग में अद्यतन के मामले में अद्यतन के साथ आधार पत्र केवल आधार में दिए गए पते पर वितरित किया जाएगा। मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी अपडेट होने की स्थिति में कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा, केवल अधिसूचना दिए गए मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी।

आप आधार में अपना जनसांख्यिकीय विवरण अपडेट कर सकते हैं
1 - निकटतम नामांकन केंद्र के माध्यम से नामांकन करके। आप https://shuvan.nrsc.gov.in/aadhaar/ पर क्लिक करके निकटतम नामांकन केंद्र खोज सकते हैं।
2- पता अद्यतन और दस्तावेज़ अद्यतन के लिए https://myaadhaar.uidai.gov.in/hi पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करना।

आधार अद्यतन अनुरोधों को वैध/पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेज़ द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित परिदृश्यों में अमान्य दस्तावेज़ के लिए अनुरोध अस्वीकार किया जा सकता है:

1. https://uidai.gov.in/images/commdoc/List_of_Supporting_Document_for_Aadhaar_Enrolment_and_Update_Hindi.pdf पर उपलब्ध दस्तावेज़ सूची के अनुसार, पते का प्रमाण (POA) दस्तावेज़ एक वैध दस्तावेज़ होना चाहिए।
2. दस्तावेज़ आधार धारक के नाम पर है जिसके लिए अद्यतन अनुरोध प्रस्तुत किया गया है।
3. दर्ज किए गए पते का विवरण दस्तावेज़ में उल्लिखित पते से मेल खाना चाहिए।
4. अपलोड की गई छवि स्पष्ट होनी चाहिए और मूल दस्तावेज़ का रंगीन स्कैन होना चाहिए।

आप आधार नामांकन केंद्र पर जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, आप केंद्र का पता https://bhuvan-app3.nrsc.gov.in/aadhaar/ पर पा सकते हैं।

हां, ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने के लिए मोबाइल नंबर आधार में पंजीकृत होना चाहिए।

आधार में रिश्तों का विवरण एकत्र नहीं किया जाता है। हालाँकि आपके पास C/o फ़ील्ड में अपने पिता/पति/आदि का नाम जोड़ने का विकल्प है। यह आपके पते का हिस्सा होगा और इसके लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।

अंग्रेजी के अलावा आप निम्नलिखित भाषाओं में से किसी में भी अपने पते में सुधार/अद्यतन कर सकते हैं: असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू।